Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बिहार भी उन्हीं प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है, जहां छोटे और बड़े किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। बड़े किसान तो अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण सिंचाई के लिए आवश्यक संसाधन आसानी से जुटा लेते हैं।
लेकिन छोटे किसान धन की कमी के कारण न तो सिंचाई के उपकरणों की व्यवस्था कर पाते हैं और न ही समय पर खेतों की सिंचाई कर पाते हैं। इस कारण उन्हें फसलों पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की इसी समस्या को समझते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को बोरिंग खुदवाने और सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना क्या है?
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana) किसानों को सिंचाई के लिए निजी ट्यूबवेल स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को नलकूप खुदवाने, पंपिंग सेट लगाने और सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले बिजली उपकरण खरीदने पर 35000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसका लाभ छोटे किसानों को दिया जाता है, ताकि वे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकें और कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का उद्देश्य।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वे अपनी फसलों की सिंचाई के लिए मानसून या दूसरों के संसाधनों पर निर्भर नहीं रहेंगे। योजना के तहत किसानों को नलकूप खुदाई, पंप सेट और अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए अनुदान दिया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी कृषि लागत कम हो सके।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना से मिलने वाली लाभ।
इस योजना के तहत अनुदान राशि हर किसान को उनके वर्ग के अनुसार दिए जायेंगे, जैसे सामान्य वर्ग से आने वाले किसनों को प्रति मीटर 600 रुपए, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को प्रति मीटर 840 रुपए और अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के किसानों को प्रति मीटर 900 रुपए दिए जायेंगे।
इस योजना के तहत बिहार सरकार प्रति फीट के अनुसार 80% तक का अनुदान देती है। सरकार द्वारा अनुदान राशि आवेदक को सीधे उसके बैंक खाते में प्राप्त होती है। सरकार ने इस योजना के संचालन के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए पात्रता।
दोस्तों इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरकार ने सभी उम्मीदवारो के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं -
- किसान बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास 0.40 एकड़ या इससे कम खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- अनुदान के लिए बोरवेल 15-70 मीटर की गहराई और 4-6 इंच व्यास का होना चाहिए।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेज।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज़ो की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड,
- भूमि संबंधित दस्तावेज,
- स्व-घोषणा पत्र,
- बैंक पासबुक,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- मोबाइल नंबर।
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मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
- सबसे पहले आपको सरकार द्वारा शुरू की गई आधिकारिक वेबसाइट mwrd.bihar.gov.in पर जाना है।
- वेबसाइट के Home Page पर आपको "आवेदन" के विकल्प पर Click करके, "आवेदन करें" पर Click करना है।
- अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको ध्यानपूर्वक अपनी सभी जानकारी भरनी है।
- उसके पश्चात आपको Save & Next पर Click करना है, और बाकी के चार कॉलम में अपनी जानकारी भरकर दस्तावेजों को भी Upload करना है।
- अंत में आपको Preview पर Click करके अपनी सभी जानकारी को Check कर लेना है, और Submit पर Click करना है।